अदालत ने मंडी के सचिव का वेतन रोका
Basti News - बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अहालत ने कृषि
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अहालत ने कृषि मंडी समिति के सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अग्रिम आदेश तक उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पुरानी बस्ती निवासी अफजल ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा था कि उसकी जमीन मंडी परिषद में अधिग्रहित की गई है। 50 हजार रुपए प्रति बिस्वा की दर से भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने किया था। भुगतान नहीं करने पर वसूली के लिए अफजल ने मुकदमा दाखिल किया है।
इस मामले में अदालत ने चार माह पूर्व मंडी समिति के सचिव को तलब किया था। अदालत में उपस्थित होकर सचिव ने भुगतान के लिए चार माह का समय मांगा था। इस अवधि के बीच भी किसान की जमीन का भुगतान उनकी ओर से नहीं किया गया। किसान की ओर से पुनः न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर कहा गया है कि चार माह बीतने के बाद भी मंडी समिति ने भुगतान नहीं किया। समिति के सचिव की कोर्ट के आदेश के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए अदालत ने सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
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