Hindi NewsUttar-pradesh NewsBasti NewsCourt Acquits Accused in Rape Case of Minor SC Girl Due to Lack of Evidence

दुष्कर्म के आरोप से अदालत ने किया बरी

Basti News - बस्ती में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति की 16 वर्षीय पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सुमेश गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में...

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्तीSat, 18 Jan 2025 03:33 AM
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति की 16 वर्षीय पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन कथानक के अनुसार कलवारी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना कलवारी में तहरीर देकर कहा था कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी 16 वर्षीय लड़की को सुमेश गुप्ता बहला-फुसला कर सात मई 2017 को भगा ले गया है। लड़की को सुमेश गुप्ता के साथ जाते समय उसके गांव के लोगों ने देखा है। वह अपनी लड़की की तलाश करता रहा, अब तक नहीं मिली। थक हार कर थाने को सूचना देने आया है। उसकी लड़की अपने साथ घर में रखा एक लाख रुपये नकद लेकर गई है। तहरीर के आधार पर सुमेश गुप्ता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने अदालत को बताया कि वादी मुकदमा व अन्य साक्षियों के बयान में विरोधाभास है। दुश्मनी वश सुमेश को आरोपी बनाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के उपरांत सुमेश को सभी आरोप से दोषमुक्त करने का आदेश दिया।

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