बस्ती में जहरीली शराब बनाने को रखी 12.5 लाख की स्प्रिट बरामद
जहरीली शराब बनाने के लिए रखी 1450 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट एसओजी और हर्रैया थाना पुलिस ने गुरुवार को पकड़ी। चीनी मिल से निकलने वाले टैंकर से चोरी-छिपे खरीदी गई स्प्रिट की बाजार में कीमत करीब 12.50 लाख...
जहरीली शराब बनाने के लिए रखी 1450 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट एसओजी और हर्रैया थाना पुलिस ने गुरुवार को पकड़ी। चीनी मिल से निकलने वाले टैंकर से चोरी-छिपे खरीदी गई स्प्रिट की बाजार में कीमत करीब 12.50 लाख रुपये आंकी गई है। पकड़े गए चारों आरोपियों के पास से एक पिकअप, एक बाइक और एक तमंचा भी बरामद हुआ।
एसपी हेमराज मीणा ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में खुलासा किया कि एसओजी प्रभारी राजेश मिश्रा और एसओ हर्रैया सर्वेश राय की टीम ने सूचना पर हर्रैया थाना क्षेत्र के संसारीपुर चौराहा बहद ग्राम महादेवरी के पास से चार आरोपियों को पकड़ा। चारों ने अपने नाम डब्लू सोनी उर्फ एमजीआर निवासी धर्मसिंहपुर महराजगंज थाना कप्तानगंज, मनोज उपाध्याय निवासी उभाई थाना दुबौलिया, विजय कुमार गुप्ता उर्फ भोला निवासी तेलियाडीह थाना कप्तानगंज और अशोक कुमार निवासी समौड़ा कला थाना हर्रैया बताए।
आरोपियों की निशानदेही पर पिकअप में ड्रम में रखी 1450 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट बरामद हुई। डब्लू सोनी व मनोज उपाध्याय ने बताया कि एक गैंग है। फुटहिया स्थित ढाबा से संसारीपुर तक रात में पिकअप से घूमकर ढाबों पर खड़े होने वाले रेक्टीफाइड स्प्रिट लेकर जाने वाले टैंकरों के चालकों से बातचीत कर हर टैंकर से 100-200 लीटर स्प्रिट चोरी से खरीदते हैं। उससे नकली शराब बनाकर बेचते हैं। गुरुवार को बरामद नकली शराब को ग्राम बेलाड़े शुक्ल में एक महिला को देने जा रहे थे।
पिकअप और बाइक से रात में घूम-घूम कर बेचते हैं नकली शराब
आरोपियों ने बताया कि नकली शराब बनाने के बाद वह पिकअप और बाइक से रात में घूम-घूम कर अपने ग्राहकों को माल उपलब्ध कराते थे। वाहनों पर लगी नंबर प्लेट फर्जी होती है। इसके अलावा बाइक से फुटकर ग्राहकों को माल मुहैया कराया जाता था। आरोपियों के मुताबिक अगले साल होने वाले प्रधानी चुनाव के मद्देनजर वह माल स्टॉक कर रहे थे।
मुकदमा दर्ज कर भेजे गए जेल
पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हर्रैया थाने में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272 व 60/62 आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपी विजय कुमार गुप्ता उर्फ भोला के खिलाफ कप्तानगंज थाने में पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के तहत पांच मुकदमे दर्ज हैं।
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