सलीम मर्डर केस में रेहान को उम्रकैद
क्योलडिया के सलीम हत्याकांड में विशेष जज कुमारी अफशा ने दोषी रेहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 2 नवंबर 2019 को हुई, जब रेहान ने सलीम को गोली मारी। रेहान पर 11 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।...
क्योलडिया के चर्चित सलीम हत्याकांड में विशेष जज कुमारी अफशा ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी रेहान को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का जुर्माना भी ठोका है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार ने बताया कि थाना क्योलडिया में परसुरामपुर गांव में दो नवंबर 2019 को गांव के भूरा खंडसारी की बेटी की गोद भराई की रस्म हो रही थी। गांव का रेहान तमंचा से हवाई फायरिंग करने लगा। गांव में सलीम ने रेहान को समझाया तो उसने सलीम के सिर में तमंचे से गोली मार दी। इससे सलीम की मौत हो गई। इस प्रकरण में सलीम के पिता मोहम्मद रफी में थाना क्योलडिया में रेहान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रेहान को आलाकत्ल तमंचा समेत 4 नवंबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मर्डर केस की सुनवाई विशेष जज कुमारी अफशा की विशेष कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार ने गवाह पेश किए थे।
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