Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बरेलीLifetime Imprisonment for Woman and Lover in In-Law Murders Case

हत्या मामले में महिला और प्रेमी को उम्रकैद

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने एक महिला और उसके प्रेमी को ससुर-पति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। महिला ने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर छह साल पहले अपने पति और ससुर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बरेलीSat, 23 Nov 2024 04:52 PM
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने ससुर-पति की हत्या के मामले में महिला और उसके कथित प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी महिला ने अपने नाबालिग भाई के साथ मिलकर करीब छह वर्ष पूर्व अपने पति और ससुर की हत्या कर दी थी। जबकि प्रेमी षड्यंत्र रचने में शामिल था। अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया। सराय ख्वाजा थाना पुलिस के मुताबिक 30 मई वर्ष 2018 को निखिल विहार निवासी 25 वर्षीय विनोद उर्फ विनय और उनके वृद्ध पिता सियारात की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उनके शव उनके किराए के कमरे से करीब 100 गज की दूरी पर फेंक दिए गए थे। इस मामले में सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मृतक युवक के भाई बरेली(यूपी) निवासी विष्णु की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पीड़ित ने अपने भाई की पत्नी पूजा और उसके नाबालिग भाई पर हत्या करने का शक जताया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान पता चला कि इस हत्याकांड का षड्यंत्र रचने में बरेली निवासी 22 वर्षीय अजय भी शामिल था। पुलिस जांच में सामने आया कि अजय पिता और बेटे की हत्या कर पूजा के साथ शादी करना चाहता था। पुलिस ने बाद में आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। करीब छह वर्ष तक अदालत में चली सुनवाई के दौरान 22 गवाहों ने गवाही दी। इस पर बीते 18 नवंबर को अदालत ने उपरोक्त आरोपी महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार दे दिया था। जबकि नाबालिग का मामला ज्यूवेनाइल अदालत में विचाराधीन है। शुक्रवार को अदालत ने पूजा और अजय को आजीवन कारवास देने के साथ-साथ क्रमश: 18 और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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