Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बरेलीKing brother-in-law received imprisonment along with brother

सरगना के बहनोई को भाई समेत मिली कैद की सजा 

न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने बरेली के रामखिलौना गैंग के सरगना रामखिलौना के बहनोई और उसके भाई को गैर इरादतन हत्या  में सश्रम सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर...

Dinesh Rathour बरेली , विधि संवाददाताSun, 2 Feb 2020 12:36 PM
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सरगना के बहनोई को भाई समेत मिली कैद की सजा 

न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने बरेली के रामखिलौना गैंग के सरगना रामखिलौना के बहनोई और उसके भाई को गैर इरादतन हत्या  में सश्रम सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर बारह-बारह हजार का जुर्माना भी ठोका है। भदपुरा गांव की गंगादेई ने अदालत के आदेश से थाना फतेहगंज पूर्वी में एफआईआर दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसके गांव में रामखिलौना गैंग के सरग़ना रामखिलौना के बहनोई पप्पू कश्यप रहते हैं।

17 मार्च 2014 को गंगादेई का पुत्र धर्मवीर अपने रिश्तेदार जगपाल के साथ होलिका पूजन को गया था। उसी समय सरग़ना रामखिलौना के बहनोई पप्पू कश्यप और उसका भाई नन्हे कश्यप भी पूजन करने आए। पप्पू कश्यप ने धर्मवीर को होलिका पूजन करने से रोकते हुए कहा कि पहले हम पूजन करेंगे। धर्मवीर ने जब विरोध किया तो पप्पू कश्यप और उसके भाई नन्हे कश्यप ने जमकर पीटा। मौके पर धर्मवीर की मौत हो गई। मृतक की मां का आरोप था कि सूचना के बाद भी पुलिस नही पहुंची तब पप्पू कश्यप 10-12 बंदूकधारी साथियों के साथ फिर आ धमका और धर्मवीर का शव जंगल में ले जाकर जला दिया।  

एक साल की सजा, जुर्माना

न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने महिला के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी को एक साल की कैद की सजा सुनाई। आरोपी पर सात हजार का जुर्माना भी ठोका। जुर्माने की राशि चुटैल महिला को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी दिगम्बर पटेल ने बताया कि थाना शेरगढ़ में जशनपुर गांव के भगवानदास ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोप था कि 23 दिसम्बर 2014 को उसके पड़ोसी रामपाल ने उसकी जमीन पर नींव भर ली। विरोध पर रामपाल गलिया देने लगा। आरोपी ने भगवानदास की पत्नी चंद्रकली को जमकर पीट दिया जिससे से वह बेहोश हो गयी।  

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