हाईकोर्ट सख्त, बगैर सुनवाई कैसे कैंसिल किया खनन का पट्टा
बहेड़ी में किच्छा नदी को पोकलेन और लिफ्टर से खोखला करने के आरोपी खनन पट्टाधारी कंपनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने बगैर सुनवाई के खनन पट्टा कैं सिल करने पर ऐतराज जताया है।...
बहेड़ी में किच्छा नदी को पोकलेन और लिफ्टर से खोखला करने के आरोपी खनन पट्टाधारी कंपनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने बगैर सुनवाई के खनन पट्टा कैं सिल करने पर ऐतराज जताया है। हाईकोर्ट ने डीएम को बुक स्मार्ट ट्रक एलएलपी कंपनी के पक्ष की सुनवाई कर निर्णय करने को कहा है। बहेड़ी के मोहम्मदपुर में 2.214 हेक्टेयर रकबे में खनन का पट्टा दिल्ली की कंपनी बुक स्मार्ट ट्रक एलएलपी को 2023 तक के लिए दिया गया था। कंपनी ने पट्टे के क्षेत्रफल के बाहर जाकर खनन शुरू कर दिया। किच्छा नदी में पोकलेन और लिफ्टर के जरिए खनन किया। मामले की शिकायत लखनऊ पहुंची।
शासन ने लखनऊ से जांच टीम बरेली भेजी। टीम को मौके पर पोकलेन और लिफ्टर से खनन होता मिला। कंपनी ने तय क्षेत्रफल से ज्यादा खनन कर दिया। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर खनन निदेशालय ने पट्टा कैंसिल करने के आदेश दे दिए। जुलाई में ही डीएम ने शासन के आदेश पर अमल करा दिया। कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर सभी जिलों को लिखित सूचना भेजी गई, ताकि दूसरे जिलों में कंपनी को खनन काम न मिल सके। खनन पट्टा लेने वाली कंपनी ने शासन की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पट्टा कैंसिल करने की कार्रवाई को इतरफा माना है। हाईकोर्ट ने डीएम को कंपनी के पक्ष जानने के बाद निर्णय लेने को कहा है।
कंपनी का चेक भी हुआ था बाउंस
कंपनी ने करीब 16 लाख की रॉयल्टी का चेक ऐसे खाते का दे दिया जिसमें रुपये नहीं थे। चेक बाउंस हो गया था। खनन अधिकारी ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कंपनी का पक्ष जानने के बाद निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। जल्दी ही कंपनी के प्रतिनिधियों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
मनोज पांडेय, एडीएम फाइनेंस
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