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राजकुमार मर्डर केस में तीन को कैद

Bareily News - फरीदपुर के गांव नवादा बिलसंडी में राजकुमार हत्या मामले में अपर जिला जज ने तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह हत्या 15 अक्टूबर 2011 को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बरेलीSat, 7 Dec 2024 09:25 PM
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अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट ने फरीदपुर क्षेत्र के गांव नवादा बिलसंडी के राजकुमार मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दिनदहाड़े हुई हत्या के दोषी अमर सिंह, रमेश उर्फ दानी और ताहर सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि कोतवाली फरीदपुर में नवादा बिलसंडी गांव के अवधेश ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोप था कि 15 अक्टूबर 2011 को दिन के दो बजे वह अपने खेत में धान की फसल को अपने भाई राजकुमार, शिवकुमार और मानकराम के साथ सींच रहा था। इसी दौरान गांव के ताहर सिंह, रमेश उर्फ दानी, लालबहादुर और उसका भाई अमर सिंह हथियारों से लैंस होकर आ गए। आरोपियों को देखकर अवधेश और उसके भाई गांव की ओर भागे। आरोपियों की फायरिंग से उसके भाई राजकुमार के सीने में गोली लगी। उसे डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फरीदपुर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर वारदात के प्रयुक्त रायफल और बंदूकें बरामद की थी। आरोपी रमेश उर्फ दानी ने अपने पिता महताब सिंह की लाइसेंसी बंदूक का वारदात में प्रयोग किया था। पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस का दुरूपयोग करने पर महताब सिंह के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट में कार्यवाही की थी।

राजकुमार मर्डर केस की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने 14 गवाह पेश किए थे। सुनवाई के दौरान हत्याभियुक्त लालबहादुर और महताब सिंह की मौत हो गयी थी। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने अमर सिंह, रमेश उर्फ दानी और ताहर सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई।

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