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कॉलोनाइजर समेत पांच लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा

फरीदपुर में कॉलोनाइजर ने खरीदार को 75 गज अतिरिक्त जमीन देने का झांसा देकर 6 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। कई महीने बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन एसएसपी के...

Newswrap हिन्दुस्तान, बरेलीFri, 9 Aug 2024 07:46 PM
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फरीदपुर। खरीदे गए प्लॉट के पास 75 गज अतिरिक्त जमीन देने का झांसा देकर कॉलोनाइजर ने जमीन खरीददार से 6 लाख की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। रकम ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। कई महीने चक्कर काटने के बाद खरीदार ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसएसपी के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरीदपुर के स्टेशन रोड निवासी गोविंद कृष्ण अग्रवाल और उनके भाई हाईवे से सटी जमीन में वसुंधरा कॉलोनी के नाम से प्लॉटिंग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदपुर के मोहल्ला बक्सरिया के लालाराम यादव एवं उनकी पत्नी सरोज यादव ने 13 फरवरी 2023 को वसुंधरा कॉलोनी में 11.55 लाख कीमत का प्लॉट खरीदा था। आरोप है प्लॉट के पास 75 गज अतिरिक्त जगह पड़ी थी। लालाराम ने उसका भी सौदा कर लिया। इसके बाद कॉलोनाइजर ने सौदे के मुताबिक लालाराम यादव से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 17.55 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। कॉलोनाइजर ने 75 गज जमीन का 6 लाख अतिरिक्त लेकर 75 गज जमीन का बैनामा बाद में कराने को कहा। लालाराम यादव ने बची हुई जमीन पर अपनी नींव भर दी। कई महीने दिन बीतने के बाद लालाराम यादव ने बची हुई जमीन का बैनामा कराने को कहा तो कॉलोनाइजर ने टालमटोल शुरू कर दिया। लालाराम यादव ने फरीदपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर फरीदपुर के स्टेशन रोड निवासी गोविंद कृष्ण अग्रवाल, बलराम कृष्ण अग्रवाल, साहूकारा निवासी सुबोध कुमार, शेखर अग्रवाल, समर अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर रामसेवक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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