Hindi NewsUttar-pradesh NewsBareily News20 Years Imprisonment for Mother and Boyfriend in Minor Rape Case Under POCSO Act

बेटी से रेप में मां और उसके प्रेमी को 20-20 साल कैद

Bareily News - विशेष जज ने नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता की मां और उसके प्रेमी को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 31 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। घटना 9 दिसंबर 2019 को हुई,...

Newswrap हिन्दुस्तान, बरेलीWed, 29 Jan 2025 09:38 PM
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बेटी से रेप में मां और उसके प्रेमी को 20-20 साल कैद

नाबालिग से रेप के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की कोर्ट ने उसकी मां और उसके प्रेमी को सश्रम बीस-बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने पीड़िता की मां और उसके प्रेमी पर कुल 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि छह बच्चों की एक मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी राजू शाह निवासी मोहल्ला जोगीनवादा के साथ जगतपुर में किराए पर रह रही थी। 9 दिसंबर 2019 को नाबालिग पीड़िता जब बाजार गई तो करीब चार बजे उसकी मां उसे मिली और बेटी को बहलाकर किराये के कमरे में ले गयी। वहां महिला ने अपने प्रेमी राजू को बुला लिया। रात में महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के हाथ-पैर बांधकर प्रेमी से उसका रेप करा दिया। रेप के बाद राजू ने पीड़िता की मां को पैसे भी दिए। इसके बाद महिला ने बेटी को कमरे में बंद कर दिया और अपने प्रेमी राजू के साथ बाहर चली गई। किसी तरह से पीड़िता खुद को मुक्त कराकर अगले दिन वहां से अपने घर पहुंची और पिता को सारी बात बताई। पीड़िता के पिता ने 13 दिसंबर 2019 को थाना बारादरी में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी राजू शाह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई।

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