Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बाराबंकीCourt Sentences Three to Ten Years in Non-Intentional Murder Case in Barabanki

बाराबंकी-गैरइरादतन हत्या के मामले में तीन को 10-10 वर्ष की कैद

बाराबंकी में थाना लोनीकटरा में गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दस वर्ष की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला आशुतोष कुमार द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट के बाद दर्ज किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, बाराबंकीSat, 23 Nov 2024 10:35 PM
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बाराबंकी। थाना लोनीकटरा में गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा के साथ उन पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी ठोका। थाना लोनीकटरा के ग्राम आामितपुर निवासी आशुतोष कुमार ने अपने पिता के साथ मारपीट के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो के सम्बंध में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने गांव के ही मायाराम ,रमेश कुमार, सुरेश कुमार को नामजद किया था। तत्कालीन विवेचक दरोगा इन्द्रपाल सिंह ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर पांच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को को 10-10 का कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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