Hindi NewsUttar-pradesh NewsBarabanki News14-Year Imprisonment and Fine for Morphine Trafficker in Barabanki

मार्फीन तस्कर को 14 साल सश्रम कारावास

Barabanki News - बाराबंकी में कोर्ट ने मुनव्वर यासीन को 14 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड दिया है। मुनव्वर और जासिम को एक किलो सौ ग्राम मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। जासिम को साक्ष्यों के अभाव में बरी...

Newswrap हिन्दुस्तान, बाराबंकीSun, 19 Jan 2025 12:37 AM
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बाराबंकी। मार्फीन तस्करी के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 14 साल सश्रम कारावास की सजा है। इस पर डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जैदपुर थाना में तैनात उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने 31 जनवरी 2023 को मुनव्वर पुत्र यासीन निवासी राजाकटरा थाना जैदपुर व आरोपी जासिम पुत्र जलीम निवासी राजाकटरा थाना जैदपुर को एक किलो सौ ग्राम मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में दरोगा ने थाने में एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना थाने में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक कन्हैया यादव ने किया था। विवेचना पूरी होने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- 10 द्वारा दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना और उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोप सही पाया। उन्होंने इस मामले में अभियुक्त मुनव्वर पुत्र यासीन को 14 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। इस पर डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी जासिम पुत्र जलीम निवासी राजाकटरा थाना जैदपुर को दोषमुक्त किया है।

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