Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बांदाThose convicted for trying to rape an innocent are sentenced to 20 years

मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को 20 साल की सजा

मासूम से दुष्कर्म की कोशिश में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त...

Newswrap हिन्दुस्तान, बांदाFri, 23 Oct 2020 11:22 PM
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मासूम से दुष्कर्म की कोशिश में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कोतवाली नगरक्षेत्र के गांव निवासी पांच वर्षीय मासूम के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 अक्तूबर 2014 को क्षेत्र में आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। पड़ोस के बच्चों के साथ पांच वर्षीय बेटी भी कार्यक्रम में गई थी। वहां तिंदवारी के बरेठी कला निवासी रमेश कुमार भी मौजूद था। आरोपित ने बेटी को दो रुपए दिए और फिर गोदी में उठा लिया। इसके बाद सबकी नजरों से बचाकर बेटी को बांस की कोठ के पास ले गया, जहां बेटी से दुष्कर्म की कोशिश की। बेटी की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद लोग दौड़े और आरोपित को पकड़कर पिटाई की। इसके बाद उसे थाने ले जाकर पुलिस को सौंपा। पिता की तहरीर पर 7 अक्तूबर को आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। मामले का आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाया।

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