बांदा में जमानत धनराशि अदा न कर पाने से छह बंदी नहीं हो सके रिहा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीपाल सिंह ने कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बन्दियों से उनके मुकदमों की जानकारी ली और जमानत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। छह बन्दियों के लिए आर्थिक और सामाजिक...
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने कारागार का निरीक्षण किया। सबसे पहले बैरक संख्या-तीन, 4ए व 4बी का निरीक्षण किया। जहां पर समस्त बन्दियों से उनके मुकदमों के सम्बंध में जानकारी ली। बन्दियों को अधिकार प्राप्त समिति के सम्बंध में जानकारी दी गयी। बताया गया कि वे बन्दी जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा हो चुकी हैं, किन्तु जमानत धनराशि अदा न कर पाने के कारण जेल में निरुद्ध हैं, उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के आधार पर आख्या रिहाई अनुशंसा के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में कारागार में निरुद्ध छह बन्दियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये हैं, जिनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति की आख्या के लिए जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। लीगल एड डिफेन्स अधिवक्ता प्राप्त बन्दियों से उनके मुकदमों की प्रगति आख्या के सम्बंध में मूलचन्द्र कुशवाहा, विकान्त सिंह एवं अनुराग तिवारी ने बन्दियों को जानकारी प्रदान की। सचिव ने पाकशाला एवं अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। बन्दियों से उनके खान-पान व स्वास्थ्य के सम्बंध में भी जानकारी ली। दो बन्दियों को विधिक सहायता के अन्तर्गत मुकदमों की पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किये गये। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक आलोक सिंह, जेलर राजेश कुमार मौर्या, उपजेलर निर्भय सिंह आदि मौजूद रहे।
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