बांदा में हुई पंचायत में शौहर की शर्त, भाई से हलाला पर रखूंगा
एक युवती का निकाह 2017 में फिरोज खान से हुआ। शादी के बाद, ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू की। मांग न पूरी होने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। फिरोज ने कहा कि तलाक दिया है और...
अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर शौहर ने मारने-पीटने के बाद तीन तलाक देकर बीवी को घर से निकाल दिया। मामले को लेकर पंचातय हुई तो साथ रखने के लिए शर्त रख दी। कहा कि पहले छोटे भाई से बीवी को हलाला कराना होगा, तब साथ रखूंगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती का निकाह 15 दिसंबर 2017 में जनपद महोबा के गांधीनगर निवासी फिरोज खान पुत्र रईस खान से हुआ। आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। बोले, यदि इस घर में खुश रहना है तो अपनी मां से तीन लाख रुपये नगद और एक बाइक दिलवाओ। युवती के पिता का इंतकाल होने और आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की दुहाई देने के बाद भी ससुरालीजन नहीं माने। शारीरिक व मानसिक यातनायें दी गईं। पीड़िता मायका आई तो सारी बात अपनी मां से बताई। मां ने पंचायत की और समझाकर भेज दिया। लेकिन ससुरालीजन अपनी मांग पर अड़े रहे। मारपीट तथा मानसिक यातनायें देते रहे। युवती के एक बेटी है। बेटी होने के बाद भी यातनाएं बंद नहीं हुईं। दहेज की मांग पूरी न होने पर शौहर ने मारने-पीटने के बाद बीवी को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने फोन से अपनी मां को महोबा बुलाया। उसके साथ बांदा आ गई। इस साल 17 मार्च को बांद में पंचायत की। शौहर ने कहा कि तलाक दे दिया है। भाई से हलाला करना पड़ेगा, तभी साथ रखूंगा। पीड़िता ने एसपी से मुलाकत की और पूरी घटना बताई। एसपी के आदेश पर आरोपित शौहर और उसके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई।
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