बांदा में विवाहिता को जलाकर मारने के दोषी पति और ससुर को सजा
एक विवाहिता को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति और ससुर ने जलाकर मार डाला। कोर्ट ने पति अवधेश और ससुर मोतीलाल को 7 साल की जेल और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। विवाहिता की मां ने हत्या का...
अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाकर मारने के दोषी पति और ससुर को सात-सात साल कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट छोटेलाल यादव की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो-दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों दोषियों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। बबेरू निवासी सोनिया पत्नी कमलेश के मुताबिक, बेटी गुड़िया देवी की शादी 23 जून 2011 को बबेरू के तरखरी तालाब के पास रहनेवाले अवधेश साहू पुत्र मोतीलाल साहू से की थी। ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के लिए गुड़िया को प्रताड़ित करते थे। जानकारी पर मां बेटी को लिवाने गयी तो भेजा नहीं। यह कहकर वापस कर दिया कि जब तक दहेज की मांग पूरी न करोगी, तब तक विदा नहीं करेंगे। आग से जलने से 22 अगस्त 2014 को गुड़िया की मौत हो गई। वह गर्भवती थी। 23 अगस्त 2014 को उसका पीएम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए बबेरू कोतवाली में तहरीर दी। पर वहां रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। इसपर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर 20 दिसंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि विवेचक सीओ यशवीर सिंह ने की। उन्होंने मृतका के पति अवधेश कुमार व ससुर मोतीलाल साहू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 47 पृष्ठीय फैसले में पति अवधेश कुमार व ससुर मोतीलाल को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।
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