प्रधान की हत्या में तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
Banda News - बांदा। संवाददाता। कोटा निरस्त कराने और प्रधानी का चुनाव जीतने की रंजिश में हुई

बांदा। संवाददाता। कोटा निरस्त कराने और प्रधानी का चुनाव जीतने की रंजिश में हुई प्रधान की हत्या में तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गुणेंद्र प्रकाश ने चारों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वारदात करीब साढ़े 13 साल पहले बबेरू कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव में हुई थी।
जलालपुर गांव निवासी दादू ने बबेरू थाने में 14 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 13 अक्तूबर की शाम करीब आठ बजे भाई बली उर्फ बलराम, रामदास व जगराम जोताई के लिए ट्रैक्टर लेकर खेत गए थे। रास्ते में असलह लेकर घात लगाए बैठे बचुली उर्फ हवलदार सिंह, उसके भाई राघवेंद्र उर्फ बउवा व कल्लू और चुन्नू ने घेर लिया। असलह दिखाकर रुकने को कहा। न रुकने पर बल्ली को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाई रामदास व जगराम किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागे। दादू ने बताया था कि बल्ली प्रधानी का चुनाव जीता था। दूसरी तरफ आरोपितों का कोटा भी निरस्त हो गया था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया कि तत्कालीन विवेचक कैलाश कुशवाहा ने विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और दलीलें के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी पाया। दोषी चुन्नू सिंह के विरुद्ध पूर्व में हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धारओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसे आजीवन करावास की सजा हुई थी। हाल में जेल से बाहर आया था।
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