बांदा में आठ दोषी 16 हजार के अर्थदंड से दंडित
बिसण्डा थाना में चोरी के दो मामलों में कुल आठ दोषियों को 16000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इनमें से छह दोषियों को 14000 रुपये का दंड दिया गया, जबकि चौसड़ के रामचन्द्र को 2000 रुपये का अर्थदंड मिला।...
Newswrap हिन्दुस्तान, बांदाFri, 22 Nov 2024 11:20 PM
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अलग-अलग दो मामलों में कुल आठ दोषियों को 16000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना बिसण्डा में पंजीकृत चोरी के मामले में दोषी चुनवदिया पुत्र किशन, श्यामलाल पुत्र मोतीलाल, रामदयाल पुत्र किशन, दुर्विजय पुत्र मोतीलाल, बिहारी लाल पुत्र जागेश्वर, गौरीशंकर पुत्र रघुराज व रामरतन पुत्र मोतीलाल निवासी बिसण्डा को जुर्म स्वीकार करने पर कुल 14000/ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इस थाने में पंजीकृत मामले के मामले में दोषी रामचन्द्र पुत्र रामऔतार निवासी चौसड़ को जुर्म स्वीकार करने पर 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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