कोड़हरा-नौबरार के सचिव सस्पेंड, केस दर्ज कराने का आदेश
Balia News - मुरलीछपरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव देवानंद गिरी को बिना काम कराए धन निकासी के मामले में निलंबित कर दिया गया है। डीपीआरओ ने बीडीओ को सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जांच में...

दलनछपरा, हिन्दुस्तान संवाद। बिना काम कराए धन निकासी मामले में मुरलीछपरा ब्लॉक के कोड़हरा-नौबरार में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) देवानंद गिरी को जिला पंचायत राज अधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही बीडीओ मुरलीछपरा को सचिव पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया है। प्रकरण में सीडीओ ने प्रधान पर पंचायत अधिनियम के तहत कार्रवाई तथा प्रकरण में संलिप्त कर्मचारियों की जांच जिला विकास अधिकारी से कराने का निर्देश दिया है। कार्रवाई की जानकारी से ब्लॉक के सचिव, प्रधान और अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। राम किशोर ने डीएम से लिखित शिकायत किया था कि कोड़हरा-नौबरार पंचायत सचिव और प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत से बिना कार्य कराए ही धनराशि निकाल ली गई है, उन्होंने इसकी जांच कराये जाने की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने प्रकरण की जांच बीडीओ मुरलीछपरा एवं लघु सिंचाई विभाग के जेई से कराया। इसमें कार्यों में भारी अनियमित मिली तथा शिकायतकर्ता का शिकायत सही पाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीपीआरओ ने सचिव देवानंद गिरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले में सचिव के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिक दर्ज कराने का आदेश बीडीओ को दिया है। साथ ही प्रधान जो कि इस गमन में सहयोगी है उनके विरुद्ध भी पंचायत अधिनियम के तहत जांच कार्रवाई का आदेश दिया है। इस सम्बंध में डीपीआरओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है, इस प्रकरण में संलिप्त अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।