Hindi NewsUttar-pradesh NewsBalia NewsLawyers Continue Protests Over Demands in Rasra and Ghaziabad Courts

मांगें नहीं मानी तो 11 को सभी दफ्तरों में तालाबंदी

Balia News - रसड़ा और गाजियाबाद में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखा। रसड़ा में तहसील बार एसोसिएशन ने बेमियादी धरना दिया, जबकि गाजियाबाद में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलियाWed, 6 Nov 2024 06:17 PM
share Share
Follow Us on

रसड़ा, हिन्दुस्तान संवाद। सब रजिस्ट्रार कार्यालय को तहसील परिसर भवन में स्थापित करने समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार कर तहसील परिसर में बेमियादी धरना-प्रदर्शन बुधवार को 23वें दिन भी जारी रखा। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों पर जिले के आला अफसरों की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं किए जाने से आंदोलन गहराता जा रहा है। चेतावनी दी है कि यदि 10 नवंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 11 नवंबर को तहसील के सभी कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह, मणिंद्र तिवारी, हंसनाथ सिंह, विपिन चन्द्र श्रीवास्तव, रमेश चंद्र त्रिपाठी, रविकांत श्रीवास्तव, इनल सिंह, शैलेश सिंह, आलोक तिवारी, द्वारिका सिंह, सुनील गिरि, श्याम बिहारी सिंह, प्रमोद सिंह, निश्चल सिंह, संजय तिवारी, विजय सैनी, प्रदीप सिंह, वीरेंद्र राम, देवेंद्र सिंह, कपिलेश्वर दयाल, अनिल प्रजापति, अरविंद तिवारी, ध्रुवजी, शिशिर श्रीवास्तव आदि थे।

उधर, गाजियाबाद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के वकीलों ने बुधवार को तीसरे दिन भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया। इस मामले को लेकर एसोसिएशन की बैठक एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन इंद्रदेव प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें यहां के वकीलों ने गाजियाबाद बार एसोसिएशन के समर्थन में हर तरह के सहयोग करने के लिए संकल्प लिया।

बैठक में पूर्व अध्यक्ष रामशब्द यादव, विनोद सिंह, भुवनेंद्र सिंह, अशोक सिंह, अखिलेश सिंह, सुशील सिंह, पंकज दूबे, कमलेश तिवारी, प्रेमसागर सिंह, इंद्रजीत तिवारी, राजेश यादव, दीपक दूबे, नवरत्न यादव आदि थे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें