Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बलियाCourt Sentences Man to Six Years for Sexual Harassment of Minor Under POCSO Act

पाक्सो एक्ट के आरोपी को छह साल की सजा

बलिया में किशोरी के साथ छेड़खानी के एक साल पुराने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए छह साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। महिला ने आरोप लगाया था कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलियाFri, 22 Nov 2024 11:44 PM
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बलिया। किशोरी के साथ छेड़खानी करने के करीब एक साल पुराने मामले की शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपी को पाक्सो एक्ट का दोषी करार देते हुए छह साल की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। पुलिस के अनुसार साल 2023 में सुखपुरा पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर बसंतपुर निवासी धुरान बिंद के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। महिला ने आरोप लगाया था कि 19 सितम्बर को मेरे मयका जाने के बाद घर में अकेली 12 साल की बेटी को नमकीन देकर बहाला-फुसलाकर छेड़खानी किया तथा जान से माने की धमकी दिया। वापस लौटने पर लड़की ने पूरी बात बतायी। इसके बाद महिला ने 27 सितम्बर 2023 को सुखपुरा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।

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