Hindi NewsUttar-pradesh NewsBalia NewsCourt Sentences Man to 4 Years for 2017 Sexual Harassment Case in Ballia

पाक्सो एक्ट के आरोपी को चार साल की सजा

Balia News - बलिया में एक आरोपी को 2017 में किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी आदिल शाह पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला करीब आठ साल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलियाMon, 21 April 2025 11:25 PM
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पाक्सो एक्ट के आरोपी को चार साल की सजा

बलिया। करीब आठ साल पुराने छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को चार साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार साल 2017 में नगर कोतवाली पुलिस ने बहेरी निवासी आदिल शाह के खिलाफ किशोरी के साथ छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को चार साल की सजा सुनया।

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