गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री को सजा
Balia News - बलिया में एक गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने पति-पत्नी, पुत्र और पुत्री को दस-दस साल की सजा सुनाई है। यह मामला बाइक खड़ा करने के विवाद में मारपीट के दौरान 32 वर्षीय उमेश की मौत से जुड़ा है।...
बलिया, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने पति-पत्नी, पुत्र व पुत्री को दस-दस साल की सजा सुनायी है। सभी पर साढ़े सात-साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मनियर थाना क्षेत्र के दियरा टूकड़ा नम्बर दो गांव में 23 जून 2022 को बाइक खड़ा करने के विवाद में मारपीट हो गयी थी। इस घटना में 32 वर्षीय उमेश उर्फ छांगुर गंभीर रुप से घायल हो गया। उसको पीएचसी बांसडीह पर पहुंचाया गया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भी जब उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस से युवक को वाराणसी लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी।
इस मामले में मृतक के पिता निर्भय चौहान की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही बेचू चौहान, उसकी पत्नी उगनी उर्फ सुगनी, पुत्र मनीष चौहान उर्फ लालू तथा पुत्री रीना के खिलाफ मारपीट व गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद मनियर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 10-10 साल की कैद तथा अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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