दहेज हत्या में पति को उम्र कैद की सुनाई सजा
Bahraich News - बहराइच में दहेज न मिलने पर पत्नी की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने पति अली हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2014 में...

बहराइच, संवाददाता । जिला सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने दहेज न मिलने पर पत्नी की हत्या के मामले में दोषसिद्ध पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुर्तिहा कोतवाली के अमृतपुर पुरैना के मजरा नउवन पुरवा निवासी साबिर की पुत्री जुबीदा का विवाह वर्ष 2009 में मोतीपुर थाने के हंसुलिया गांव निवासी सिरदार के पुत्र अली हुसैन के साथ हुआ था। जुबीदा का पिता पुत्री का हाल जानने 28 अगस्त 2014 को हंसुलिया गया। तो पता चला कि दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने से दामाद व ससुर में उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। मृतका के पिता ने दामाद अली हुसैन व ससुर सिरदार के विरुद्ध मोतीपुर थाने में तहरीर दी और पुलिस ने दोनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया। विवेचक ने साक्ष्य संकलन व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। डाक्टरी रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर न्यायाधीश ने हत्या व दहेज प्रताड़ना की धाराओं में विचरण शुरू किया।
गवाहों के परीक्षण व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत पत्नी की हत्या के मामले में दोषसिद्ध अली हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। 56 हजार का जुर्माना ठोका है ।
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