10 वाहन स्वामियों व चालकों क विरुद्ध एफआईआर
10 वाहन स्वामियों व चालकों क विरुद्ध एफआईआर, पंचायत चुनाव ड्यूटी को अधिग्रहीत वाहन न सौंपने पर प्रशासन ने की कार्रवाई वाहन अधिग्रहण आदेश की...
पंचायत चुनाव ड्यूटी को अधिग्रहीत वाहन न सौंपने पर प्रशासन ने की कार्रवाई
वाहन अधिग्रहण आदेश की अनदेखी पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई के आसार
(पंचायत चुनाव)
बहराइच। हिन्दुस्तान संवाद
पंचायत चुनाव ड्यूटी के मद्देनजर अधिग्रहीत वाहन को न सौंपे जाने पर प्रशासन ने 10 वाहन स्वामियों व चालकों के विरुद्ध एफआई दर्ज कराई है। वाहन अधिग्रहण आदेश की अनदेखी पर भविष्य में भी इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आसार बन गए हैं। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी परिवहन वीरेन्द्र सिंह की ओर से 10 वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के विरुद्ध कोतवाली नगर व देहात, दरगाह शरीफ, पयागपुर, मोतीपुर, जरवलरोड व फखरपुर थानों में विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए ज़ोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र भ्रमण के लिए 8 अप्रैल को कलेक्ट्रेट परिसर में वाहन स्वामियों को वाहन व चालक सहित उपस्थित होना था। यह वाहन 9 अप्रैल की पूर्वान्ह तक निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं हुए। जिससे निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वाहन स्वामियों की ओर से वाहन को नियत तिथि पर उपलब्ध न कराना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 का उल्लंघन है। निर्देशों व नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है। एआरटीओ ने सचेत किया है कि जिन वाहन स्वामियों एवं चालकों को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिग्रहण आदेश जारी हुआ है। वह अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर वाहन उपलब्ध करा दें। अन्यथा निर्वाचन कार्य में असहयोग मानते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट
इन वाहन स्वामियों व चालकों पर हुई कार्रवाई
बहराइच। एआरटीओ वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वाहन उपलब्ध न कराए जाने पर वाहन संख्या यूपी 40टी 1004 के वाहन स्वामी एवं वाहन चालक मूल चन्द्र गुप्ता, यूपी 40टी 0951 के स्वामी हरीश चन्द्र व चालक दिनेश कुमार, यूपी 40टी 3288 के स्वामी एवं चालक निसार पर केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा यूपी 40टी 2420 के स्वामी गया प्रसाद व चालक प्रकाश, यूपी 40टी 0201 के स्वामी विनय कुमार व चालक अजय कुमार, यूपी 40टी 9072 के स्वामी भगवानदीन व चालक दीनानाथ कौशल, यूपी 42टी 7932 के स्वामी जाबिर व चालक शरीफ, यूपी 45डी 4691 के स्वामी बब्बन सिंह व चालक लज्जाराम भी नामजद किए गए हैं। यूपी 34टी 0318 के स्वामी सै. अब्बास हुसैन व चालक सुरेश कुमार तथा यूपी 40टी 1138 के स्वामी फारूक खॉन व चालक जान बाबू खान के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के उल्लंघन में 16 अप्रैल को जनपद के विभिन्न थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।