बहराइच-अफसरों की सक्रियता से बाल विवाह से बची किशोरी
Bahraich News - बहराइच। संवाददाता जागरूक ग्रामीणों व अफसरों की सक्रियता से मंगलवार को एक किशोरी कम...

बहराइच। संवाददाता
जागरूक ग्रामीणों व अफसरों की सक्रियता से मंगलवार को एक किशोरी कम उम्र में ही विवाह की बलिवेदी पर चढ़ने से बच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ओएससी प्रबंधक, महिला व बाल संरक्षण अधिकारी व पुलिस ने बिना किशोरी के अनुमति के जबरन हो रही इस शादी को रुकवा दिया।
महिला सशक्तीकरण के प्रयासों व जागरूकता के बीच हुआ यह वाकया रिसिया थाने के एक गांव का है। मंगलवार को इस गांव में किशोरी के न चाहने पर भी परिजनों की ओर से कम उम्र में उसका जबरन विवाह कराए जाने की सूचना मिली। जिस पर वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक रचना कटियार ने पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह व जिला प्रोबेशन अधिकारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद खुद महिला कल्याण अधिकारी रागिनी विश्वकर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी शिविका मौर्या, वन स्टॉप सेंटर से उमेश शुक्ला कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसिया थाने से कांस्टेबल दिवाकर सिंह, पुलिस लाइन से महेश के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। सूचना सही निकली। इस पर ओएससी प्रबंधक उस किशोरी से मिली। बातचीत की किशोरी ने बताया की मेरी उम्र अभी 17 वर्ष ही है, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं।
इनसेट
कम उम्र में शादी के नुकसान बताने पर मानी गलती
बहराइच। जिला मुख्यालय से पहुंचे स्टाफ की ओर से इस संबंध में बच्ची के परिजनों से बात की गई, उनको समझाया गया। उन्हें बताया गया कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। इसमे आप को सजा भी हो सकती है। 2 वर्ष की सजा व कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इस पर उस बच्ची के परिवार वालों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, और लिखित में दिया की जब तक मेरी बेटी बालिग नहीं हो जाती है। तब तक शादी नहीं करेंगे बच्ची ने भी लिखित में दिया कि अगर मेरी शादी कोई जोर जबरदस्ती से कराता है, तो मैं आपको तत्काल सूचना दूंगी। बच्ची के माता- पिता ने बताया की मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, उसको घर पर नहीं बिठाऊंगा। इसके बाद टीम वापस हो गई।
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