पुलिस पर हमला करने वाले को सुनाई तीन साल तीन माह की सजा
- पांच हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड़पुलिस पर हमला करने वाले को सुनाई तीन साल तीन माह की सजापुलिस पर हमला करने वाले को सुनाई तीन साल तीन माह की सजा
पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को तीन साल तीन माह की सजा सुनाई गई है, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया है। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए हैं। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि बागपत शहर के केतीपुरा मोहल्ले का रहने वाला तसलीम आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसने वर्ष 2021 में बागपत कोतवाली की पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंका था, जिसमें पुलिस कर्मी बाल-बाल बचे थे। इसके बाद उसके खिलाफ कोतवाली पर जानलेवा हमले और आम्र्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तभी उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोपी तसलीम को तीन साल तीन माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
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