Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बागपतThree lawsuits sentenced to two years to one accused

तीन मुकदमों एक आरोपी को दो-दो साल की सजा

जानलेवा हमला, तमंचा बरामदगी और हेराफेरी करने के तीन मुकदमों में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतFri, 12 Feb 2021 10:31 PM
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जानलेवा हमला, तमंचा बरामदगी और हेराफेरी करने के तीन मुकदमों में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने सभी सजा एक साथ चलाने के आदेश दिए।

अपर शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र यादव ने बताया कि तीन अप्रैल 2019 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम अवैध हथियार बनाने के मामले में आरोपी मेरठ के पिठलोकर गांव निवाासी शाबिर की तलाश में बिनौली रोड पर चेकिंग कर रही थी। जहां पुलिस को देखते ही शाबिर ने गोली चला दी थी, जो कांस्टेबल उवैश की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तमंचा बरामद करने के साथ फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक भी बरामद की। जिसमें जानलेवा हमला, आम्र्स एक्ट व हेराफेरी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र पांडेय ने सजा सुनाई। जिसमें तीनों मुकदमों में दो-दो साल की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसमें अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 का अतिरिक्त कारावास बढ़ाने के आदेश दिए।

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