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गैंगस्टरों को सुनाई गई दो-दो साल की सजा

Bagpat News - बालैनी थाना क्षेत्र के मवीकला गांव के दो गैंगस्टरों जस्सू उर्फ जसबीर और पाते उर्फ साहब सिंह को न्यायाधीश ने दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। गैंगस्टर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतWed, 1 Jan 2025 11:14 PM
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बालैनी थाना क्षेत्र के मवीकला गांव के रहने वाले दो गैंगस्टरों को न्यायाधीश ने दो-दो साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के मवीकला गांव के रहने वाले जस्सू उर्फ जसबीर और पाते उर्फ साहब सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। उनके खिलाफ बालैनी थाने पर विभिन्न धाराओं के अंर्तगत कई मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2010 में इन दोनों के खिलाफ बालैनी थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने जस्सू उर्फ जसबीर और पाते उर्फ साहब सिंह को गैंगस्टर एक्ट के अंर्तगत दो-दो साल की सजा सुनाई, साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया।

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