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टीकरी के गैंगस्टर को सुनाई आठ साल की सजा

Bagpat News - टीकरी कस्बे के गैंगस्टर सुभाष को आठ साल की सजा सुनाई गई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ भी लगाया गया है। अर्थदंड़ न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। सुभाष के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं,...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतWed, 8 Jan 2025 10:39 PM
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दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बे के रहने वाले गैंगस्टर को आठ साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि टीकरी कस्बे का रहने वाला सुभाष आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ दोघट थाने पर विभिन्न अपराधों के कई मुकदमें दर्ज है। वर्ष 2008 में उसके खिलाफ दोघट थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करते हुए न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने उसे दोषसिद्ध करा दिया था। बुधवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनाई करते हुए उसे आठ साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

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