रेप पीडिता नहीं निकली गभवर्ती, जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट
- छपरौली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने नाबालिक पुत्री का गर्भपात कराने के लिए न्यायालय से की थी मांगरेप पीडिता नहीं निकली गभवर्ती, जांच कमेटी ने सौंपी
छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रेप पीड़िता पुत्री का गर्भपात कराने की मांग न्यायालय से की। जिस पर न्यायालय ने सीएमओ बागपत को पत्र जारी करते हुए पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण करने और गर्भपात को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेशों के बाद सीएमओ ने जांच कमेटी गठित की। पांच सदस्यीय जांच कमेटी ने रेप पीड़िता किशोरी का अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसके पेट में गर्भ ही नहीं मिला। जिसके बाद जांच कमेटी ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अपनी रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी है।
गत मई माह में छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय किशोरी रहस्मय ढंग से गायब हो गई थी। किशोरी के पिता ने पड़ौसी खेत मालिक के पुत्र पर पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी युवक पानीपत हरियाणा के एक गांव का रहने वाला था। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के पिता का आरोप है कि उसकी पुत्री को भगाकर ले जाने वाले युवक ने उसके साथ रेप किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने आरोपी को तो जेल भेज दिया, लेकिन पुत्री के गर्भवती होने के कारण उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। क्योंकि उसकी आयु अभी 16 वर्ष भी नहीं हुई है। पुत्री के गर्भपाल को लेकर पिता ने बागपत न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें न्यायाधीश से पुत्री का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ बागपत को पत्र जारी करते हुए पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। आदेश मिलने के बाद सीएमओ ने पांच चिकित्सकों की संयुक्त टीम गठित की। टीम ने पीड़िता का अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसके पेट में कोई गर्भ नहीं मिला। जिसके बाद जांच कमेटी ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपनी रिपोर्ट सीएमओ को भेज दी है। सीएमओ डा. तीरथ लाल का कहना है कि किशोरी गर्भवती नहीं मिली है। जल्द ही जांच रिपोर्ट न्यायालय भेज दी जाएगी।
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