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हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

Bagpat News - - फरवरी 2023 से जेल में बंद है हत्यारोपी पतिहत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिजहत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिजहत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतFri, 17 Jan 2025 11:47 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कासिमपुर गांव में विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। हत्यारोपी पति फरवरी 2023 से जेल में बंद है। मेरठ जनपद के सतवाई गांव के रहने वाले नेत्रपाल ने फरवरी 2023 में रमाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसकी बेटी काजल की शादी वर्ष 2020 में कासिमपुर खेड़ी गांव के रहने वाले रवि के साथ हुई थी। आरोप लगाया था कि दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की नकदी न लाने पर ससुसालियों ने उसकी बेटी काजल की हत्या कर दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने पति रवि कुमार, सास बिमलेश, सोमपाल उर्फ सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी पति रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद आरोपी पति रवि ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने सुनवाई के बाद हत्यारोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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