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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बागपतCourt Orders Police Action in Death of Mentally Challenged Youth in Bagpat

आख्या रिपोर्ट न देने पर सीओ बागपत के खिलाफ प्रर्कीण वाद दर्ज

बागपत कोतवाली में मंदबुद्धि युवक आशीष की संदिग्ध मौत के मामले में पिता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पिता ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने बागपत के सीओ से...

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतThu, 19 Sep 2024 06:36 PM
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बागपत कोतवाली पुलिस ने मंदबुद्धि युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो मृतक का पिता न्यायालय की शरण में पहुंच गया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने सीओ बागपत से उक्त प्रकरण में आख्या रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। जिस पर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने सीओ बागपत के खिलाफ प्रर्कीण वाद दर्ज कराया है। दिल्ली निवासी राजकुमार ने मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 23 जुलाई को वह बागपत कोतवाली गया था। वहां उसने पुलिस अधिकारियों से बेटे आशीष की पोस्टमार्टम और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति मांगी। जो पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई, वह उससे संतुष्ट नहीं है। वह पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पास पहुंचा, तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उसकी मौत का कारण उसके सिर और कंधे पर चोट और लीवर में खून बहना रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार उसके पुत्र की मौत पिटाई या अज्ञात द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के कारण हुई है। जिसे अप्राकृतिक मौत का रूप दिया जा रहा है। जहां पुलिस को मेरे बेटे का शव मिला, वह बाजार है और दुकानदारों ने अपनी दुकानों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। दुर्भाग्य से वहां कोई भी घटना नहीं देख पाया और पुलिस को उसकी मौत का कोई सुराग नहीं मिल पाया। उसने कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह ने थाना बागपत को चार सितंबर तक आख्या प्रेषित किये जाने हेतु आदेशशित किया था, लेकिन आख्या प्राप्त नहीं हुई। जिसके बाद सीओ बागपत को 12 सितंबर को स्थगन प्रस्तुत करने के उपरान्त समय प्रदान किया गया था, लेकिन अभी तक भी आख्या प्राप्त नहीं हुई है। जिसे मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने घोर आपत्तिजनक माना है। उन्होंने सीओ बागपत के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए 24 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टकीरण व आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए है। उधर, सीओ बागपत हरीश भदौरिया का कहना है कि मेरे खिलाफ प्रर्कीण वाद दर्ज हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है।

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