Hindi NewsUttar-pradesh NewsBadaun NewsSpecial Judge Sentences Robbery Accused to 10 Years in Prison

बंदूक व रुपये लूटने का आरोपी दोषी,10 साल की कैद

Badaun News - विशेष न्यायधीश रेखा शर्मा ने 23 साल पहले लूट के आरोपी अनवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2002 में हुआ था, जब बदमाशों ने दुर्गपाल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंWed, 8 Jan 2025 01:34 AM
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विशेष न्यायधीश (डकैती) रेखा शर्मा ने 23 साल पहले साथियों के साथ लूट करने के आरोपी को दोषी करार देते हुये 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा के अनुसार थाना बिल्सी के साहबगंज निवासी इलियास खां ने बिल्सी थाने में दो मई 2002 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने दोस्त दुर्ग पाल और उनकी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था। सभी लोग दुर्गपाल की भांजी की शादी में शामिल होकर सयोंडरा से वापस लौट रहे थे। जब बाइक सवार बेरमई बुजुर्ग ईट भट्ठे के पास पहुंचे तभी पहले से ही बैठे तीन चार बदमाशों ने रस्सा खींच कर रोक लिया। बदमाशों ने दुर्गपाल की दो नाली बंदूक छीनने लगे, जब दुर्गपाल ने विरोध किया तब बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। जिससे वह गिर गए और घायल हो गए इसी दौरान बदमाशों ने उनकी दोनाली बंदूक और उसकी कारतूस की पेटी लूट ली। इलियास से रुपयों से भरा पर्स भी लूट लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके अनवार सहित अन्य आरोपी गण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

मंगलवार को विशेष न्यायधीश (डकैती) रेखा शर्मा ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अनवार को 10 साल की सजा सुनाई। इसी मामले में सह आरोपी नसीम और शमशाद के न्यायालय में उपस्थित न आने की वजह से उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी

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