कुकर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा, जुर्माना
Badaun News - विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने आठ साल पहले बालक से कुकर्म करने के आरोपी मोरपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से आधी राशि...
विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने आठ साल पहले बालक से किए कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। आधी धनराशि पीड़ित बालक को चिकित्सा और पुनर्वास के लिए देने का आदेश भी न्यायालय ने किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती के अनुसार उसहैत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने11 जून 2017 को उसहैत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पांच जून को उसका लड़का (पीड़ित) भैंस चराने जंगल में गया था। जंगल में उसके गांव का ही मोरपाल 60 वर्ष भी पशु चरा रहा था। वही मोरपाल ने लड़के को अपने पास बुलाकर उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित जब चिल्लाया तो आरोपी कुकर्म करके भाग गया। बालक जब घर आया तब कुकर्म होने की बात घर वालों को बताई। तब पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर वदलील सुनने के बाद दोषी मोरपाल को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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