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अगवाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास,1.10 लाख का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश दीपक यादव ने एक साल पुराने बालिका अगवाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को आजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता को इलाज के लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 9 Nov 2024 01:54 AM
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एक साल पुराने मामले में बालिका को अगवाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना अलापुर पर 15 नवंबर 2023 को मामले का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया कि म्याऊं में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज में वह परिवार के साथ मजदूरी करता है। 13 नवंबर 2023 को जब वह सामान खरीदने अलापुर आया था। तभी कोल्ड स्टोरेज पर काम करने वाले मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के थाना सिमरिया निवासी विद्दी पुत्र गज्जू उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवाकर अपने साथ ले गया। उसने बेटी की काफी खोजबीन की,लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे अगवाकर राजस्थान में किसी जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों को एकत्र किया। इसके बाद विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को न्यायाधीश दीपक यादव ने आरोप पत्र पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए विशेष अभियोजक अमोल जौहरी,प्रदीप भारती वीरेंद्र वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने संपूर्ण धनराशि पीड़िता को इलाज के वास्ते देने के आदेश दिए हैं।

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