आरटीई एक्ट के तहत कान्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे 970 बच्चे
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नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण की लॉटरी में 970 बच्चों के कान्वेंट स्कूलों में पढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। इन बच्चों के अभिभावकों द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश कराया जा रहा है। आरटीई एक्ट के तहत जनपद के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया गया है। आरटीई एक्ट के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण में 2,213 आवेदन हुए थे। इसके बाद विभाग ने सत्यापन कराया तो 1678 सही पाये गये, इनकी लॉटरी डीएम निधि श्रीवास्तव एवं बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा निकाली गयी। 970 बच्चों के लिए स्कूल आवंटित हो गये हैं। जबकि 708 के लिए स्कूल आवंटित नहीं हुए हैं। इसकी वजह या तो एकल विद्यालय होना है या फिर जो विद्यालय आवेदन में भरे थे उसमें सीटें फुल हो चुकी हैं।
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