कृषि कार्य को बनी ट्रॉली का कामर्शियल प्रयोग, जुर्माना
Badaun News - कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टर और ट्राली का व्यवसायिक प्रयोग करने पर पीटीओ रमेश प्रजापति ने 60 हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, बिना पंजीकरण के ई-रिक्शा देने पर संबंधित डीलर पर 36 हजार का जुर्माना...

कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टर एवं ट्राली का व्यवसायिक प्रयोग करने पर पीटीओ रमेश प्रजापति ने चालान कर 60 हजार का जुर्माना डाल दिया। पीटीओ ने यह कार्रवाई बिसौली के समीप की। पीटीओ ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली के लिए कृषि कार्य करने को बनाया गया है, इसका प्रयोग व्यवसायिक रूप से न करें। पीटीओ रमेश प्रजापति पंजीयन कराये बिना नये वाहन-ई रिक्शा को हैंड ओवर करने के आरोप में संबंधित डीलर के खिलाफ संबंधित एक्ट की धाराओं के तहत चालान कार्रवाई में इस वाहन के वार्षिक कर के 15 गुणे के बराबर की रकम 36 हजार का जुर्माना किया गया। पीटीओ ने पकड़े गये ई-रिक्शाओं पर 10 से 12 हजार का जुर्माना लागू किया। पीटीओ ने बताया कि चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा।
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