Hindi NewsUttar-pradesh NewsBadaun NewsLife Imprisonment for Murder Accused in Bareilly Case

युवक की हत्या में आरोपी को उम्रकैद जुर्माना

Badaun News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दातागंज कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना 16...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंFri, 28 Feb 2025 03:51 AM
share Share
Follow Us on
युवक की हत्या में आरोपी को उम्रकैद जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने युवक की हत्या में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को 45 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया। युवक की दातागंज कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजक अरविंद लाल ने बताया कि बरेली जिले के थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव सुकटिया सिंघावली निवासी जसवीर ने 16 जुलाई 2021 को दातागंज कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसने अपनी बहन संगीता की शादी दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिमरी बौरा निवासी राहुल पुत्र महेंद्र यादव के साथ तीन साल पहले की थी। बहन संगीता ने उन्हें मोबाइल पर कॉल कर बताया कि उसके पति व ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं। सूचना पर वह व उसका भाई बाइक से बहन के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने संगीता व उसके पति से बातचीत कर उन्हें समझाया और मारपीट के बारे में पूंछा। इस पर बहन के ससुर महेंद्र गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। उनके हाथ में दो नाली बंदूक थी। उसने बंदूक तानकर भाई रक्षपाल के सीने में फायर मार दिया। जिससे उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया व दलीलों को सुनकर आरोपी महेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 45 हजार का जुर्माना डाला है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें