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वकील से मारपीट, हेडकांस्टेबल के खिलाफ मुकदमे के आदेश

Badaun News - उत्तर प्रदेश में एक अधिवक्ता को थाने में हेड कांस्टेबल ने अभद्रता करते हुए मारा। कांस्टेबल ने गालियां दी और हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी। अधिवक्ता ने एसएसपी से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंततः...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 29 March 2025 05:14 AM
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वकील से मारपीट, हेडकांस्टेबल के खिलाफ मुकदमे के आदेश

बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का वेरिफिकेशन कराने थाने गए अधिवक्ता से हेड कांस्टेबल ने अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। आरोप है कि कांस्टेबल ने गालियां दी और मारपीट करते हुए थाने आने पर हाथ-पैर तोड़ देने की धमकी दी। इसकी शिकायत एसएसपी से की, लेकिन एसएसपी ने कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता ने सीजेएम ने वाद दायर किया। जिस पर सीजेएस मोहम्मद तौसीफ रजा ने हेडकांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके साथ मुकदमे की एक प्रति कोर्ट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता रोहताश कुमार ने सीजेएम न्यायालय में दायर वाद में कहा कि उन्होंने विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्हें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण कराने के लिए थाना पुलिस से अपने पुलिस वेरिफिकेशन कराने थाने पहुंचे। थाने पर हेड कांस्टेबल अभिषेक गोयल से अपने आवेदन पर वेरीफिकेशन के बारे में जानकारी लेनी चाही। जिस पर हेड कांस्टेबल भड़क गये और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। मना करने पर गालियां देने लगा। जिसके बाद वह थाने से वापस लौटने लगा। जैसे ही वह थाने के गेट पर पहुंचे, तभी हेडकांस्टेबल ने उनके साथ मारपीट की और थाने आने पर हाथ-पैर तोड़ देने की धमकी दी। किसी तरह उसके साथी सुनीत कुमार व अतीक खान ने उसे कांस्टेबल से बचाया। अधिवक्ता ने मामले की शिकायत एसएसपी से की,लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने वाद को स्वीकार करते हुए आरोपी कांस्टेबल में मुकदमा दर्ज करने के थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं। इसके साथ मुकदमे की एक प्रति कोर्ट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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