छेड़छाड़ के दोषी को मिली तीन साल की सजा
Badaun News - विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने ओमप्रकाश कश्यप को किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया। 19 मार्च 2017 को आरोपी ने किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की थीं। अदालत ने उसे तीन साल की...

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया, सिविल लाइन कोतवाली में 19 मार्च 2017 को दर्ज कराया गया था। वादिनी ने अपनी शिकायत में बताया था कि 19 मार्च 2017 को ओमप्रकाश कश्यप पुत्र कल्लू उसके घर में घुस आया। घर में घुसकर ओमप्रकाश ने उसकी 12 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। पुत्री के शोर मचाने पर वह और उसके पति मौके पर पहुंचे।
परिजनों को देखकर आरोपी भाग निकला। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान विवेचक ने विवेचना की कार्रवाई पूर्ण कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने सरकारी वकील व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी ओमप्रकाश को तीन साल की सजा सुनाते हुए उस पर 15 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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