ग्राम समाज की जमीन पट्टे पर देने के मामले में एसडीएम सहित दस पर मुकदमा दर्ज
ग्राम समाज की 80 बीघा जमीन में से 20 बीघा जमीन व्यापारियों को पट्टे पर देने के मामले में इस्लामनगर थाने में तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश...
इस्लामनगर। थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर पिनौनी में अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम समाज की 80 बीघा जमीन मे से लगभग 20 बीघा जमीन व्यापारियों को पट्टे पर देने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने ग्राम प्रधान राधेश्याम गिरी के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन एसडीएम संजय सिंह, तहसीलदार धीरेंद्र सिंह, कानूनगो योगेश शर्मा व लेखपाल ओमवीर सहित 10 लोगों के खिलाफ थाना इस्लामनगर को मामला दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। ग्राम प्रधान राधेश्याम गिरी ने सीजेएम कोर्ट में 15 फरवरी 2022 को प्रार्थना पत्र दिया कि गांव में ग्राम पंचायत की 80 बीघा जमीन खाली पड़ी थी। जिस पर तत्कालीन लेखपाल ओमवीर, कानूनगो योगेश, तहसीलदार धीरेंद्र सिंह, एसडीएम संजय सिंह ने योजना बनाकर षड्यंत्र के तहत कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से ग्राम समाज की 80 बीघा जमीन मे से लगभग 20 बीघा जमीन का पट्टा गांव के ही व्यापारी प्रदीप कुमार, दिलीप, खेमकरण, विकास, दीनानाथ, तेजस्वी आदि के नाम कर दिया। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश थाना इस्लामनगर इंस्पेक्टर को दिया है। ग्राम प्रधान राधेश्याम गिरी की ओर से एडवोकेट राजकमल दीक्षित द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक इस्लामनगर को दिए हैं।
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