वजीरगंज के खेल मैदान पर बनीं दुकानों को तोड़ने का आदेश
Badaun News - वजीरगंज के रामलीला खेल मैदान में बनाई गई अवैध दुकानों को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसडीएम को निर्देशित किया कि दुकानों को तोड़कर खेल मैदान को पुनः स्थापित किया जाए।...
वजीरगंज के रामलीला खेल मैदान में बनाई गई दुकानों को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बिसौली एसडीएम से खेल मैदान फिर से उसी सूरत में लाने का आदेश दिया। एसडीएम ने इस आदेश को अमल करने की जगह तहसीलदार को भेज दिया। श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट अध्यक्ष ने कई वर्ष पहले खेल मैदान पर अवैध तरीके से दुकानें बनवाईं और श्री रामलीला कमेटी ट्रस्ट को पंजीकृत करा दिया। जिसके अध्यक्ष और संचालक स्वयं बन गए। इस मामले में पांच वर्ष पहले तोड़ने के आदेश दिये गये और एंटी भू-माफिया की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद मामला डीएम न्यायालय में अपील किया गया। अब डीएम न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया है और श्री रामलीला कमेटी ट्रस्ट की दुकानों को तोड़ते हुए पुन: एक बार खेल मैदान बनाने का आदेश दे दिया है। मगर बिसौली तहसील प्रशासन और नगर पंचायत वजीरगंज मामले को राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ठंडे बस्ते में डाले हुए है।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से एसडीएम बिसौली को आदेश जारी किया गया है। जिसमें एसडीएम बिसौली और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी वजीरगंज को निर्देशित किया, वजीरगंज कस्बा में रामलीला मैदान में बनी दुकानें को तोड़कर वहां खेल मैदान बनाया जाये। आदेश में कहा गया है कि श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेय पुत्र रमेंश चंद्र वार्ष्णेय निवासी वार्ड संख्या नौ वजीरगंज के द्वारा बिना किसी नक्शा और पूर्व सूचना के दुकानों को वर्षों पहले बनाया गया। जिस भूमि पर श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट की दुकानों को बनाया गया है वह भूमि श्रेणी छह के अनुसार सार्वजनिक है, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है इसलिए निर्माण व अतिक्रमण को हटाकर तत्काल पुन: मैदान बना दिया जाये।
बतादें कि पांच वर्ष पहले शिकायत के बाद वजीरगंज के रामलीला मैदान की दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। यहां तक कि राहुल वार्ष्णेय श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष को भू-माफिया घोषित करते हुए एंटी भू-माफिया की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय ही श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट की दुकानों को अवैध करार दिया गया था। इस दौरान मुकदमा दर्ज होने और तोड़ने को लेकर श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष राहुल वार्ष्णेय ने 31 अगस्त 2020 का डीएम न्यायालय में अपील की थी। जिस पर डीएम ने आदेश जारी करते हुए अपील निरस्त कर दी है। जिसके बाद बिल्डिंग को तोड़ने को निर्देशित किया है, कहा कि श्रीरामलीला कमेटी ट्रस्ट की दुकानों को किराये पर उठाकर आर्थिक लाभ लिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।