Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बदायूंCourt Orders Case Against Inspector Naresh Kumar for Ignoring Orders Hearing on November 29

न्यायालय की अवहेलना पर अपराध निरीक्षक पर केस दर्ज

सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने निरीक्षक नरेश कुमार पर न्यायालय के आदेश की अव्हेलना करने के लिए केस दर्ज किया। मामला सुमित मिश्रा के साइबर ठगी के रुपये वापस न करने से संबंधित है। वादी ने न्यायालय में...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 23 Nov 2024 06:08 PM
share Share

सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने कोतवाली उझानी में तैनात निरीक्षक अपराध नरेश कुमार पर न्यायालय के आदेश की बार-बार अव्हेलना पर केस दर्ज किया। जिसकी सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सम्मन की तामील कराने के लिए एसएसपी को भेजा गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मधुवन कॉलोनी निवासी सुमित मिश्रा के दो खातों से साइबर ठग के द्वारा एक लाख 10 हजार रुपये के करीब ठगी कर ली गई थी। इसकी शिकायत सुमित मिश्रा ने साइबर अपराध थाने में की थी। जिस संबंध में साइबर थाना पुलिस के द्वारा ठगे हुए पैसे पर होल्ड ( फ्रीज) लगवा दिया। जब होल्ड फ्रीज लगे रुपये वापस लेने को वादी न्यायालय में आया तो सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने होल्ड फ्रीज की रिपोर्ट के आधार पर रुपये को अवमुक्त करने का आदेश 25 जुलाई 2024 में विवेचक प्रभारी को कर दिया।

आदेश किए जाने के बाद भी रुपये पास वापस नहीं आया तब वादी ने अपने अधिवक्ता मोहित पांडेय के माध्यम से आदेश की अव्हेलना की जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। जिस पर न्यायालय ने रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश पारित किया। जहां निरीक्षक अपराध नरेश कुमार एक बार न्यायालय में उपस्थित भी हुए, पर वादी के रुपये वापस क्यों नहीं आए इसकी रिपोर्ट नहीं दी। जिस संबंध में न्यायालय बार-बार आदेश करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आदेशित कर रहा था। इनके द्वारा कोई रिपोर्ट न्यायालय में नहीं भेजी गई। जिसके बाद न्यायालय ने निरीक्षक अपराध नरेश कुमार के खिलाफ पुलिस एक्ट का केस दर्ज किया। जिसमें सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें