बिल्सी कोतवाली के निरीक्षक पर न्यायालय में दर्ज हुआ मुकदमा
सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने बिल्सी कोतवाली के निरीक्षक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। निरीक्षक ने कोर्ट में उपस्थित होने और स्पष्टीकरण देने से इनकार किया। कोर्ट ने पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की...
सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने बिल्सी कोतवाली के निरीक्षक के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। सीजेएस ने यह आदेश उस समय दिया जब न्यायालय में पेश होने का नोटिस के बाद भी निरीक्षण 19 अक्टूबर को व्यतिगत रूप से पेश नहीं हुये। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। कोतवाल न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही लिखित में कोई स्पष्टीकरण दाखिल किया। जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस एक्ट का केस दर्ज करते हुये 28 अक्टूबर को सुनवाई का आदेश दिया। विदित हो, कोतवाली बिल्सी में इस्माइल शाह बनाम जावेद शाह आदि के नाम से एक आदेश धारा 156 (3) में न्यायालय ने 21 मई 2024 को किया था। जिसमे कोतवाली बिल्सी को रिपोर्ट दर्ज़ करने का आदेश दिया गया था। उस आदेश को थाने के पैरोकार द्वारा 27 मई को प्राप्त भी कर लिया गया था। परंतु उस आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गईं।
जिसके बाद 18 सितंबर को जब वादी इस्माइल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया अभी तक आदेश के अनुपालन में केस नहीं दर्ज़ किया गया। तब न्यायालय ने नोटिस जारी कर पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। 15 अक्टूबर को थाना पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज़ कर ली। जिस पर न्यायालय ने नोटिस का आदेश किया और नोटिस में कोतवाली प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के साथ लिखित में स्पष्टीकरण दाखिल करने को तलब किया था। नोटिस जारी होने के उपरांत भी वे न्यायालय में नहीं आए और न ही जवाब दाखिल नहीं किया।
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