उपभोक्ता फोरम ने बकाया बिल व डिमांड नोटिस किया निरस्त
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने एक परिवादी का बकाया ₹9,19,000 को निरस्त किया। परिवादी ने 2018 में बिजली कनेक्शन लिया था, लेकिन 14 महीने बाद पहला बिल आया। विपक्षी बिजली विभाग द्वारा गलत बिलिंग...
उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उसके उपर बकाया धनराशी 9 लाख 19 हजार को निरस्त करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही चार जून 2019 को जारी बिल तथा डिमांड नोटिस को भी निरस्त करने का आदेश जारी किया। ग्राम मिरजापुर सोहरा निवासी परिवादी के अनुसार एक परिवाद दिनाक तीन सितंबर 2020 को दायर कर बताया कि उसने एक बिजली का कनेक्शन साल 2018 मे लिया था। जिसके संबंध मे विपक्षी बिजली विभाग उस पर अलग अलग तिथि पर बिल का बकाया दिखा कर नौ लाख रुपए से जयादा का बकाया दिखा दिया। परिवादी का कनेक्शन भी काट दिया। बिजली बिल 14 महीने तक कनेक्शन लगाने के बाद तक नहीं आया।
पहला बिल जून 2019 में कल्पनिक रीडिंग दिखा एक लाख 66 हजार से उपर का बिल बना कर भेज दिया और जमा न करने पर कनेक्शन काटने की बात कह दी। परिवादी ने विभाग को भी कई जगह सूचना दी पर कोई समाधान नही निकला। जिसके बाद परिवादी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जहां अध्यक्ष और सदस्यों ने विपक्षी के द्वारा सेवा मे कमी मानी और परिवादी पर दर्शाई धनराशी नौ लाख 19 हजार रुपए को निरस्त कर दिया। इसके साथ मे डिमांड नोटिस में जारी दो लाख 52 हजार रुपए को भी निरस्त कर दिया।
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