Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बदायूंBrothers Sentenced to Life for Pregnant Sister-in-Law s Murder Over Love Marriage

गर्भवती बहन की गोली मार कर हत्या करने मे दो भाइयो को उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रेम विवाह के कारण गर्भवती बहन को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह घटना 2022 में हुई थी जब परिवार ने विवाह का विरोध किया था। दोनों को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंWed, 9 Oct 2024 01:08 AM
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अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि ने प्रेम विवाह करने के कारण अपनी गर्भवती बहन को गोली मार कर हत्या करने के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी मदन लाल राजपूत के अनुसार थाना अलापुर के ग्राम गोरामइ निवासी फईम अहमद ने एक मार्च 2022 को दर्ज कराई की उसने 14 महीने पहले गांव के ही तहरूदीन की बेटी शिवली से निकाह (प्रेम विवाह) किया था। निकाह से शिवली के परिवार वाले इस निकाह से खुश नही थे। निकाह के समय भी विरोध किया था तथा धमकी भी दे रखी थी कि जब भी मौका मिलेगा जान से मार देंगे। इसी बीच वादी अपने भाई बासिद व अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी के साथ बाइक से बदायूं में डॉ. रायजादे के अस्पताल से वापस लौट रहे थे। एमफ हाईवे पर उघैनी गांव के आगे पहुंचे, तभी दो बाइक पीछे आई और रास्ता रोक लिया। जिसमे एक बाइक पर मोज्जम व मुजीब पुत्रगण तहरूदीन बैठे थे। दूसरी पर तीन लोग मास्क लगाए हुए थे, जो पहचान में नही आये। तभी मुजीब ने मोज्जम से कहा देखता क्या है मार गोली। इतना कहते ही मोज्जम ने तमंचे से वादी की पत्नी के गोली मार दी।

वादी पत्नी को लेकर अस्पताल आया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। तब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर सभी साक्ष्यों को संकलन करने के उपरांत मुजीब और मोज्जम के खिलाफ हत्या करने की धारा में आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय मे विचाराधीन था।

मंगलवार को न्यायाधीश सुश्री निधि ने उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का संज्ञान लेकर दोनों भाइयों को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।

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