Hindi NewsUttar-pradesh NewsBadaun News10-Year Sentence for Riyasat in SC-ST Act Rape Case

घर में घुस कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष का कैद

Badaun News - विशेष न्यायधीश एससी-एसटी एक्ट ने तीन साल पहले दुष्कर्म करने के आरोपी रियासत को दोषी करार दिया। उसे दस वर्ष की सजा और 36 हजार का जुर्माना लगाया गया। पीड़िता ने 16 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंFri, 24 Jan 2025 03:27 AM
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घर में घुस कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष का कैद

विशेष न्यायधीश एससी-एसटी एक्ट रिंकू जिंदल ने तीन साल पहले घर में घुस कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोषी पर 36 हजार का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र निवासिनी ने 16 मार्च 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 मार्च के समय वह खेत पर गई थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का ही रियासत ने पीड़िता को रोका और कहा कि मेरा साथ चल। पीड़िता तब वहां से घर चली गई। अगले दिन जब पीड़िता के घर पर कोई नहीं था और पीड़िता घर पर अकेली थी तब रियासत घर में घुस आया और पीड़िता के साथ दुष्कर् करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। जब पीड़िता ने शोर मचाया और घर में लोगों को आता तब वह देख वह धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने केस पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके रियासत के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर दलील सुनने के बाद दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई और साथ ही जुर्मान लगाया।

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