Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Azam Khan wife Tazeen Fatma acquitted in electricity theft case

आजम खां की पत्नी को कोर्ट से मिली राहत, 4 साल पुराने बिजली चोरी केस में हुईं दोषमुक्त

  • सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की पत्नी और पूर्व विधायक तजीन फात्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल पुराने बिजली चोरी का केस खत्म कर दिया है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, रामपुरMon, 9 Sep 2024 07:46 PM
share Share

सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की पत्नी और पूर्व सपा विधायक तजीन फात्मापर लगा बिजली चोरी का केस अदालत ने खत्म कर दिया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला तजीन फात्मा द्वारा 32 लाख का समन शुल्क अदा किए जाने के आधार पर सुनाया है।

सपा नेता आजम खां की पत्नी और डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिसॉर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी। जहां पिछली तारीख पर आरोपी डॉ. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि उनके द्वारा 32 लाख का सम्मन शुल्क जमा किया गया था।

इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए, जिस पर बिजली विभाग की ओर से अधिवक्ता सर्वेश गुप्ता ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। डा. तजीन फात्मा के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि बिजली चोरी में समन अदा करने के बाद चार्जशीट भी दाखिल नहीं होनी चाहिए थी लेकिन, कतिपय कारणों से आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने हमारे प्रार्थना पत्र को उचित मानते हुए केस खत्म करते हुए डा. तजीन फात्मा को दोषमुक्त करार दिया है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें