Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़अयोध्याSuraj Sentenced to Life Imprisonment for Dowry Death of Wife Savita in Ayodhya

अयोध्या-पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र में सूरज को उसकी पत्नी सविता की दहेज हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 80% राशि सविता के माता-पिता को...

Newswrap हिन्दुस्तान, अयोध्याTue, 10 Sep 2024 11:16 PM
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अयोध्या, संवाददता। खंडासा थाना क्षेत्र के सरौली निवासी सूरज को पत्नी सविता की दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रेम प्रकाश ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की रकम में से 80 फीसदी मृतका के माता-पिता को देने का आदेश हुआ है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण सिंह के मुताबिक खंडासा थाना क्षेत्र के सरोली निवासी सूरज ने स्वामीनाथ ने पुत्री सविता का विवाह 14 मार्च 2019 को किया था। हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, लेकिन सविता के ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग करते रहे। अधिक दहेज देने में असमर्थता व्यक्त करने पर सास फूला देवी, ननद रूपा, ससुर बेचूराम व पति सूरज दहेज के लिए मारते पीटते थे। 23 मई 2019 को सविता के पिता स्वामीनाथ को फोन पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री ने फांसी लगा लिया है। दिल्ली से मृतका के पिता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो पता चला कि ससुरालीजन ने दहेज के लिए पुत्री को मार डाला है। पिता की तहरीर पर चार नामजद आरोपितों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने पति सूरज और उसकी बहन के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने तथा डीपी एक्ट की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। जबकि सास- ससुर को क्लीन चिट मिल गई थी। ननद को कोर्ट ने बाल अपचारी घोषित कर दिया। उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। आरोप पत्र दहेज हत्या तथा दहेज प्रत्येक अधिनियम के तहत आया था, लेकिन कोर्ट ने इसे हत्या का मामला मानते हुए सूरज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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